दहेज उत्पीड़न और मारपीट के गंभीर मामले में हरिद्वार के भाजपा विधायक आदेश चौहान को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने विधायक की भतीजी दीपिका, दो पुलिसकर्मियों समेत कुल छह लोगों को दोषी करार दिया है। सात आरोपियों में से एक पुलिसकर्मी की मौत पहले ही हो चुकी है।
क्या है मामला?
मामला विधायक की भतीजी दीपिका और उनके पति मनीष के वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। दीपिका ने अपने पति मनीष पर दहेज़ उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। विधायक आदेश चौहान के प्रभाव में आकर पुलिस ने मनीष के साथ मारपीट भी की थी। मनीष की शिकायत पर पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए CBI जांच के आदेश दिए।
CBI जांच और अदालत का फैसला
सीबीआई ने विस्तृत जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की, जिसमें विधायक आदेश चौहान, उनकी भतीजी दीपिका, पुलिसकर्मी दिनेश और राजेंद्र समेत छह को आरोपी बनाया गया। सभी पर मारपीट और आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई के बाद CBI कोर्ट ने सभी दोषियों को एक-एक साल की साधारण सजा सुनाई है।
तीन पुलिसकर्मी जांच में शामिल
जांच में यह बात भी सामने आई कि विधायक के प्रभाव में आकर तीन पुलिसकर्मियों ने भी मनीष के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इनमें से एक की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि दो अन्य दिनेश और राजेंद्र को भी दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।
