उत्तराखंड में UCC के तहत विवाह पंजीकरण अनिवार्य, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों के विवाह का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड में UCC के तहत विवाह पंजीकरण अनिवार्य

मुख्य सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि UCC के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इस क्रम में, प्रत्येक जिले में नामित नोडल अधिकारी को अपने जिले में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध योजना बनानी होगी।

साप्ताहिक रिपोर्टिंग अनिवार्य

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि सभी जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया तय समय-सीमा में पूरी हो। इस संबंध में प्रत्येक जनपद को नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट गृह विभाग, उत्तराखंड शासन को भेजनी होगी। इसके अलावा, प्रत्येक विभाग में संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो अपने विभाग के सभी विवाहित कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित कराएगा।

तकनीकी सहायता के लिए ITDA को निर्देश

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि UCC पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, आई.टी.डी.ए (ITDA), उत्तराखंड सभी जिलों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करें। यदि किसी जिले या विभाग को तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो, तो वे तत्काल ITDA निदेशक से समन्वय स्थापित कर सकते हैं।