भू-कानून पर सीएम धामी का स्पष्ट बयान, अनियमित संपत्ति को किया जाएगा सरकार के नाम !

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू-कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों को नगर निगम के बाहर 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की अनुमति दी गई है, लेकिन एक ही परिवार के कई सदस्यों द्वारा अलग-अलग नामों पर जमीन खरीदने के मामलों की जांच की जाएगी।

अनियमित संपत्तियों की होगी जांच

सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी संपत्ति के मामले में अनियमितता पाई गई, तो वह संपत्ति सरकार के नाम की जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि जिन उद्देश्यों के तहत जमीन खरीदी गई है, उनका भी परीक्षण किया जाएगा। अगर उस उद्देश्य से कोई कार्य नहीं हुआ, तो वह जमीन भी सरकार के नाम की जाएगी।

बृहद भू-कानून लाने की योजना

सीएम ने यह भी कहा कि उनकी सरकार अगले बजट सत्र में एक बृहद भू-कानून लाएगी। उन्होंने भू-कानून और मूल निवास के मुद्दों पर संवेदनशीलता जताते हुए कहा कि उनकी सरकार इस मुद्दे का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान तब आया है जब प्रदेश में भू-कानून को लेकर चर्चा और विवाद बढ़ रहा है।