Uttarakhand Land law approval : धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड में सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही साकार ने पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार के सभी प्रावधान को निरस्त कर दिया है.
क्या हैं नए भू कानून के प्रमुख प्रावधान ?
धामी सरकार ने 2018 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए हैं. सरकार द्वारा पूर्व में 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है. बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगाया है. साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे. इसके अलावा पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी.
पहाड़ों में की जाएगी चकबंदी
पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी. धामी सरकार ने जिलाधिकारियों के अधिकर सीमित कर दिए हैं. अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे. सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया होगी. ऑनलाइन पोर्टल से भूमि खरीद की निगरानी होगी.
जमीन खरीद के लिए बनेगा पोर्टल
प्रदेश में जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा. साथ ही इसके लिए शपथ पत्र अनिवार्य होगा. राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं को रोका जा सके. नियमित रूप से भूमि खरीद की रिपोर्टिंग की जाएगी. सभी डीएम को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी.
क्या होगा नए कानून का प्रभाव ?
नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा. यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया, तो वह जमीन सरकार में निहित हो जाएगी. इस कानून से उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी. पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे राज्य के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा. भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी. सरकार को भूमि खरीद-बिक्री पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी.
