उत्तरकाशी जनपद के धौंतरी गाजणा क्षेत्र में ग्राम पंचायत सिरी में शादी विवाह समारोह, चूडाकर्म संस्कार व अन्य समारोह में शराब पर प्रतिबंध रहेगा। इसको लेकर रविवार को ग्राम प्रधान जीतम रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और सभी वार्ड सदस्यों ने इस प्रस्ताव को पारित किया।
शराब परोसने पर 51 हजार का जुर्माना
बैठक में फैसला लिया गया की जो भी व्यक्ति व परिवार विवाह व अन्य समारोह में शराब पिलाएगा उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही शराब पिलाने वाले परिवार के समारोह में गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा।
डुंडा ब्लॉक के सिरी ग्राम पंचायत ने परित किया प्रस्ताव
शराब पर प्रतिबंध का नियम ग्राम पंचायत सिर, राजस्व गांव ढुंग, कोनगढ़, वाल्या धौन्तरी में होगा। ग्राम प्रधान जीतम रावत ने बताया कि इस निर्णय को लेकर ग्रामीणों तथा महिलाओं में खुशी है। युवा मंगल दल और सभी वार्ड सदस्यों ने शराब प्रतिबंध के प्रस्ताव को पूरा समर्थन और सहमति दी। उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी 2023 से यह नियम गांव में प्रभावी किया गया। जिसमें कोई भी परिवार या व्यक्ति शादी विवाह और चूडाकर्म संस्कार जैसे कार्यक्रम में शराब नहीं पिलाएगा।
