प्रदेश के युवाओं के आक्रोश के बाद धारा 144 लागू, इस एरिया में 5 से अधिक लोग कल नहीं हो सकेंगे एकत्रित

 

देहरादून में आज बेरोजगार संघ के आंदोलन के बाद जिलाधिकारी ने परेड ग्राउण्ड के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू करने के निर्देश दिए है। इस धारा के तहत परेड ग्राउण्ड के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकेंगे।

जिलाधिकारी के आदेश में कल किसी भी प्रकार के समूह में बसों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों और दोपहिये वाहनों तथा चैपहिया वाहनों में जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेेगा। वही किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

बता दे, भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे युवाओं का प्रदर्शन आज उग्र हो गया था । बेरोजगारों ने बुधवार रात हुई पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए राजपुर रोड जाम कर दी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया लेकिन युवा नहीं माने।