सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर जी हां आपको बता दे बनभूलपुरा अतिक्रमण तोड़फोड़ मामले पर रोक लगा दी हैं।जिस कारण 4000 परिवारों को राहत मिली हैं।
हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा गफूर बस्ती में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्तीकरण करने का आदेश दिए थे।आदेश के बाद से ही लोग आशियाना बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे ताकि उनके सपनों का महल बच पाए।सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 50 हजार लोगों को नहीं हटा सकते।इन्हें हटाने के लिए एक सप्ताह का समय काफी कम हैं।पहले उनके पुनर्निर्वास पर विचार हो।सुप्रीम कोर्ट ने कहा की पहले उनके पुनर्वास की तैयारी पर विचार हो।अब इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी बता दे की जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस.ओक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही हैं
